जिला काँगडा में रात 10 सेसुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू :--> डाॅ.निपुण जिंदल

नसीब सिंह :---->
राष्ट्रीय अध्यक्ष/निदेशक 
Crime Investigation & Anti-Corruption Bureau 
कांगड़ा जिला में रात 10 बजे   से   सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फयू: डॉ.निपुण जिंदल
    धर्मशाला, 06 जनवरी: जिला दंडाधिकारी कांगड़ा डॉ.निपुण जिंदल ने कांगड़ा में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट कोरोना-19 से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फयू रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला में ‘‘नो मास्क-नो सर्विस’’ पॉलिसी लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्फयू के दौरान छूट वाली श्रेणी के लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति या वाहन को आवाजाही को अनुमति नही होगी।
  जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल इत्यादि में इंडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति होगी। सभी तरह के सार्वजनिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 फीसदी आक्युपेंसी के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करवानी होगी। उन्होंने कहा कि इंडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में लंगर का आयोजन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी एक क्लस्टर में कोविड के मामले पाये जाने पर कनटेनमैंट जोन बनाने तथा कोविड दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड पॉजिटिव मामलों की कान्टेक्ट टेªसिंग सुनिश्चित की जाएगी।
इन श्रेणियों को मिलेगी रात्रि कर्फयू से छूट
  डॉ.निपुण जिंदल ने कहा कि आवश्यक वस्तएं जैसे दूध, सब्जियों की सप्लाई वाली गाड़ियों, फायर, एंबुलेस, शव वाहन आदि को कर्फयू से छूट दी गई है। उन्होनंे कहा कि निजी अस्पताल, फार्मेसी ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण इकाईयों तथा इसके परिवहन में लगे वाहनों तथा खाद्य प्रसंकरण इकाईयों को भी रात्रि कर्फयू मे छूट प्राप्त होगी। आपात स्थिति में अस्पताल जाने वाले व्यक्ति, पैट्रोल पम्प, एलपीजी गैस स्टेशन, तेल एजेंसिंया, गोदाम तथा इनकी ट्रांस्पोर्टेशन, पुलिस, मिल्ट्री, पैरा मिल्ट्री व अन्य सुरक्षा बल जो राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत हों, डियूटी के दौरान निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों सहित स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अधिकारी, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी/आपातकालीन डियूटी पर तैनात व्यक्ति, कोविड-19 से सम्बन्धित डयूटी में लगे सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों को छूट, मान्यता प्राप्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संवाददाता और समाचार पत्र की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल व्यक्ति व वाहन, डियूटी के दौरान बिजली, पानी, नगरपालिका और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में शामिल अधिकारी, दूरसंचार ऑपरेटर और उनकी नामित एजेंसियां, एफसीआई और राज्य के खाद्य डिपूओं पर राशन की लोडिंग और अनलोडिंग, एटीएम, शवदाह, श्मशान, कब्रिस्तान, ताबूत बनाने वालों सहित अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, दफन, कब्रिस्तान और सम्बन्धित सेवाओं का प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को छूट होगी।
  उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा, समस्त उपमंडलाधिकारी कांगड़ा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा एवं आम जनता द्वारा इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चिित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 के तहत कानूनी कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

  जिला दंडाधिकारी डॉ.निपुण जिंदल ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपदा प्रबधन अधिनियम 2005 की धारा 28 और 34 क तहत उपमंडल स्तरीय निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित उपमंडल मजिस्टेªट इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और पुलिस उप अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी इस कमेटी के सदसय होंगे।
                        Naseeb Singh 
                        Editor-in-Chief  
                         C.I.A.B.News
          National Chairman/Director Gen.
Crime Investigation & Anti-Corruption Bureau 

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

जैश-ऐ-मोहम्मद सरगना मसूर अजहर हुआ अंतराष्टरीय आतंकी घोषित। U N में आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिली बडी कूटनीतिक जीत।

"*दौर-ऐ-इलैक्शन*"

सी.आई.ऐ.बी.की तरफ से गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय जनजागृति दिवस के तौर मनाया गया।